पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, अगर पासपोर्ट में हुई आनजाने में गलती से जब्त नहीं होगा पासपोर्ट

Punjab Haryana High Court's big order, passport will not be confiscated
Punjab Haryana Highcourt: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने कहा कि पासपोर्ट आवेदन में वैवाहिक स्थिति या जीवनसाथी के नाम में अनजाने में हुई गलती पासपोर्ट जब्त करने का कारण नहीं बन सकती।
जस्टिस हर्ष बंगर ने स्पष्ट किया कि यह गलती चाहे आवेदक ने की हो या फॉर्म भरने वाले किसी अन्य व्यक्ति ने, इसे कानून के तहत शरारत नहीं माना जाएगा। यह मामला एक महिला से जुड़ा है जिसकी पहली शादी सिद्धार्थ नरूला से हुई थी। 2011 में उनका तलाक हो गया।
2015 में महिला ने ट्रैवल एजेंट के जरिए पासपोर्ट नवीनीकरण के लिए आवेदन किया। इस दौरान पति के नाम का कॉलम गलती से सिद्धार्थ नरूला के रूप में भर दिया गया। इसी जानकारी के आधार पर उन्हें नया पासपोर्ट जारी कर दिया गया।
2023 में महिला ने नीरज कुमार से दूसरी शादी की। वैवाहिक विवाद के चलते नीरज ने पासपोर्ट अधिकारियों को शिकायत की। उन्होंने बताया कि महिला ने पूर्व पति का नाम दिखाकर पासपोर्ट हासिल किया था। इस मामले में हाईकोर्ट ने साफ कर दिया कि अनजाने में हुई गलती के लिए पासपोर्ट जब्त नहीं किया जा सकता।